- “मनुष्य कभी भी बुराई का खुशी से पालन नहीं करता, जब तक कि वह धार्मिक विश्वास से प्रेरित न हो”-ब्लेज़ पास्कल (1623–1662), फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक, दार्शनिक और कैथोलिक लेखक
इंदौर के आईटी प्रोफेशनल की तीन वर्षीया बेटी नम्रता (बदला हुआ नाम) की मौत हो गई है. उसे ब्रेन ट्यूमर था, जिसका जनवरी में मुंबई में सफल ऑपरेशन किया गया था, लेकिन मार्च में यह फिर से उभर आया और एक सप्ताह से भी कम समय में उसने दम तोड़ दिया.
उसकी कहानी में कुछ भी गलत नहीं लगता. बच्ची को सबसे अच्छा इलाज मिला और जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उसके माता-पिता के पास पैसे की कमी नहीं थी.
इन सभी प्रासंगिक विवरणों के बावजूद, उसके जीवन के पिछले कुछ घंटों को भूलना या भुलाना मुश्किल है. जब वह जीवित थी और जिस तरह से उसे ‘अपने अगले जन्म को बेहतर बनाने’ के लिए कुछ अनुष्ठान करने पड़े थे-
जैसा कि उसके माता-पिता को उनके आध्यात्मिक गुरु ने बताया था-वह बहुत दर्द में रही होगी. हमें पता चला कि अस्पताल के बिस्तर के बजाय, जहां उसे उपचारात्मक देखभाल दी जानी चाहिए थी, बच्ची को एक जैन साधु महाराज के आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया,
जिसने अपने भोले-भाले शिष्यों (उस बच्ची के माता-पिता) को “उसकी पीड़ा कम करने और उसके अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए” संथारा का विकल्प चुनने के लिए राजी कर लिया था.
और इन युवा आईटी पेशेवरों को, जो मुश्किल से 30 वर्ष के होंगे, अपनी मरती हुई बेटी को आश्रम में स्थानांतरित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि
वह बहुत पीड़ा में थी और कोई भी ऐसा कार्य, जो उसके जीवन के लिए अप्रत्याशित हो, उसे मृत्यु की ओर और नजदीक ले जायेगा. संथारा या सल्लेखना, जैसा कि आम तौर पर जाना जाता है, एक जैन प्रथा है,
जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से मरने के इरादे से भोजन और पानी त्याग देता है. मोटे अनुमान के अनुसार, हर साल लगभग 200 लोग इस प्रकार की सल्लेखना का विकल्प चुनते हैं.
इस तथ्य को देखते हुए कि यह प्रथा आत्महत्या के समान है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रथा को अनुच्छेद 309 के तहत अवैध और अपराध घोषित करते हुए कहा था कि इसे धर्म के आवश्यक अभ्यास का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है.
यह अनुच्छेद‘आत्महत्या के प्रयास’ से संबंधित है. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि आत्म-क्षति की इस परंपरा को स्वीकृति दे दी गई है.
फिलहाल, इस प्रथा के बारे में किसी भी असहमति को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इस बात पर तो सहमति हो ही सकती है कि केवल एक वयस्क ही यह निर्णय ले सकता है कि उसे स्वेच्छा से मृत्यु का विकल्प चुनना है या नहीं.
अगर हमारा संविधान किसी किशोर को वोट देने या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है, तो उससे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह जीवन के बजाय मृत्यु का विकल्प चुनने की स्थिति में होगा.?
एक बच्ची के लिए तो, जो बमुश्किल 3 साल की है, अपने आप ऐसा निर्णय लेना असंभव होगा. अगर वह इस प्रथा का पालन करती है, तो इसका केवल यही अर्थ लगाया जा सकता है कि उस पर यह प्रथा जबरन लादी गई है.
रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि सल्लेखना अनुष्ठान शुरू होने के चार घंटे के भीतर ही नम्रता की मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि इस खबर को सार्वजनिक होने में डेढ़ महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया,
और वह भी तब जब अमेरिका स्थित संगठन गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्वीकार किया कि नम्रता “धार्मिक अनुष्ठान संथारा” करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थीं.
(TO BE CONTINUED…)


