नई दिल्ली/गोरखपुर, 30 जनवरी 2026: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और लघु व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) में पात्र लोगों का विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी, जो वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती देगी।
यह अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक पंजीयन होगा। अभियान के दौरान ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना से जुड़ सकें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM): असंगठित श्रमिकों के लिए सुनहरा अवसर
PMSYM योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं। पात्रता:
- मासिक आय ₹15,000 या उससे कम।
- आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए।
इसमें शामिल पेशे: रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड-डे-मील कर्मी, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, हथकरघा/बीडी/चमड़ा उद्योग के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आदि।
लाभ: आयु के अनुसार मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक। 60 वर्ष पर ₹3000 मासिक पेंशन। मृत्यु पर पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन। सरकार भी उतना ही योगदान देती है जितना लाभार्थी।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders): छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन सुरक्षा
यह योजना 18 से 40 वर्ष के स्वरोजगार वाले लघु व्यापारियों के लिए है। पात्रता:
- वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम।
- गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र।
शामिल पेशे: दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल/रेस्तरां मालिक, रियल एस्टेट एजेंट आदि।
लाभ: वही ₹55-200 मासिक अंशदान, 60 वर्ष पर ₹3000 पेंशन और परिवार पेंशन का प्रावधान।
पंजीयन कैसे करें? सरल प्रक्रिया
- ऑनलाइन: maandhan.in पोर्टल पर जाएं और स्वयं पंजीयन करें।
- ऑफलाइन: नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC), कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड,
- बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और नामिनी विवरण लेकर पंजीकरण कराएं।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर।
- अधिक जानकारी: गोरखपुर में उप श्रमायुक्त कार्यालय, 02 पुलिस लाइन्स रोड से संपर्क करें।
यह अभियान असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन देने का माध्यम है।
यदि आप या आपके परिचित पात्र हैं, तो जल्द पंजीयन कराएं और भविष्य सुरक्षित बनाएं।
केंद्र सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

